वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर
इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि
भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें। मंत्रालय ने कहा
कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी।
अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन रुपे कार्ड, भीम-यूपीआई, यूपीआई क्यू आर कोड और
भीम-यूपीआई क्यू आर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं
लगायेगा।