रांची: राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में रैपिड एंटीजन किट से जांच कराने पर अधिकतम राशि पांच सौ पचास रुपए निर्धारित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वर्तमान में रैपिड एंटीजन किट से जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर और राज्य सरकार द्वार अनुमति दी
गई है। जारी आदेश में बताया गया कि रैपिड एंटीजन किट से निगेटिव हुए सिम्पटोमैटिक मरीजों की जांच आरटीपीआर से कराना अनिवार्य है। संबंधित जिला के सिविल सर्जन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा जांच के लिए पांच सौ पचास रुपए से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी।