नवीन प्रधान (ब्यूरो चीफ सराईकेला)
पोटका प्रखंड क्षेत्र में पेशा कानून का उल्लघंन कर पूंजीपतियों द्वारा धड़ल्ले से जमीन प्लोटिंग कर व्यवसाय करने का आदिवासी मूलवासी विकास परिषद ने विरोध जताया है। इस संबंध में परिषद के प्रवक्ता खैरा मुंडा सहित अन्य ने सोमवार को पोटका में प्रेसवार्ता कर कहा कि यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहां ग्राम सभा सर्वोपरि है। उच्चतम न्यायालय ने पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून को लागू करने का आदेश जारी किया है।बिना ग्राम सभा के स्वीकृति के यहां जमीन के मालिकाना हक को बदला नहीं जा सकता है। कुछ पूंजीपतियों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर भूमि का स्वरूप बदले बिना आवासीय स्तर का बता भूमि का प्लोटिंग कर व्यवसाय कर सरकार को धोखा दे रहे हैं।परिषद क्षेत्र में घूम घूमकर ऐसे गैरकानूनी काम पर नजर रखेगी एवं इसकी शिकायत उपायुक्त,एलआरडीसी तथा सीओ से करेगी। पूंजीपति वर्ग सस्ते दामों में जमीन खरीद कर गलत ढंग से उसी जमीन को उंची कीमत पर बेच रहे हैं। इसका विरोध किया जाएगा। प्रेसवार्ता में परिषद के अध्यक्ष निरुप हांसदा, सचिव उज्वल मंडल व जयराम हांसदा उपस्थित थे।