झारखंड में अब पान सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी करने के लिए भी तम्बाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता स्टेट टोबैको कंट्रोल कार्डिनेशन कमिटी की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिये गए। बैठक में कहा गया कि तम्बाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। इन दुकानदारों को बिस्किट, चाय या खाने-पीने के अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी।
जानकारी हो कि लाइसेंस लेने का प्रावधान पहले से लागू था लेकिन अबतक सिप डेढ सौ लोगों ने ही लाइसेंस लिया है। बैठक में मुख्यसचिव ने कहा कि सरकारी परिसरों को पूरी तरह से तम्बाकू मुक्त रखा जाय। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला प्रखंड के सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। निजी क्षेत्र की कम्पनियों के मुख्य गेट और अन्य स्थलों पर भी तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बोर्ड लगवाने का निर्देश उद्योग निर्देशक को दिया गया।