आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय, उक्त बठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए:-
दिनांक- 01.03.2021 से निम्नांकित गतिविधियों की अनुमति दी गई। सभी सरकारी कार्यालयों में शतप्रतिशत उपस्थिति। रोस्टर प्रणाली समाप्त। बन्द स्थान में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति। खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। कक्षा 8 , 9 एवं 11वीं को खोलने की अनुमति।
अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उच्च शिक्षा के संस्थान यथा कॉलेज, पॉलिटेक्निक इत्यादि को खोलने की अनुमति। UGC के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हेतु विश्वविद्यालय निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत।कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति। अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला एवं प्रर्दशनी की अनुमति।
अधिकतक 1000 दर्शक की उपस्थित में खेलकुद प्रतियोगिताएं की अनुमति। स्वीमिंग पूल का उपयोग खेलाडियों द्वारा Training हेतु सभी प्रकार के पार्क खोलने की अनुमति। आंगनबाड़ी केन्द्र दिनांक- 01.04.2021 से खोलने की अनुमति प्रदान की गई। महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का टिकाकरण पूर्ण किया जाए।
उपरोक्त सभी अनुमान्य गतिविधियाँ परिचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी SOP / दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा।