राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीन कृषि विधेयकों को कल मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। सरकार के अनुसार इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक 2020 में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है।
नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति – ए पी एम सी मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य – एम एस पी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौला तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे।