विधानसभा चुनाव में कोविड 19 के मरीजों को मत पत्र के जरिये मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अन्दर आवेदन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें कोरोना संक्रमित होने की बात स्पष्ट हो।
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