वर्ष दो हजार इक्कीस से हज यात्रा करने वालों के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब हज यात्रा पर जाने वालों को आवेदन करने से पहले सरकार को अपने आय का स्रोत बताना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। आयकर विभाग के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बगैर हज कमेटी आवेदन स्वीकार नहीं करेगी। इतना ही नहीं ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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