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May 6, 2024
अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाया

वित्त मंत्रालय ने कोरोनोवायरस प्रकोप के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) में न्यूनतम जमा के लिए समय सीमा को 2019-20 के लिए तीन महीने तक बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) और आवर्ती जमा (आरडी) के खाताधारकों के लिए छूट लागू होगी।  सरकार ने तालाबंदी के मद्देनजर छोटे बचत जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया है।

इन खातों को सक्रिय रखने के लिए ग्राहकों को एक वर्ष में कुछ निर्दिष्ट जमा करने की आवश्यकता होती है अन्यथा उस पर जुर्माना लगाया जाता है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ और एसएसए के ग्राहक अब 30 जून तक अपनी बचत जमा कर सकते हैं, जो देश में लॉकडाउन के कारण 2019-20 में जमा नहीं हो सकती।

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