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बेंगलुरु: प्रज्ज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास

बेंगलुरु कोर्ट ने JDS के पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास और ₹10 लाख जुर्माना। पीड़िता को ₹7 लाख हर्जाना। 2024 में वायरल वीडियो के बाद जर्मनी भागे थे, मई में गिरफ्तार।
बेंगलुरु कोर्ट ने JDS के पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास और ₹10 लाख जुर्माना। पीड़िता को ₹7 लाख हर्जाना। 2024 में वायरल वीडियो के बाद जर्मनी भागे थे, मई में गिरफ्तार।

बेंगलुरु की सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत ने जनता दल-सेक्यूलर (JDS) के पूर्व सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना को 47 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र पर कई बार दुष्कर्म और अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने का आरोप है।

अदालत ने उन पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से ₹7 लाख पीड़िता को हर्जाने के रूप में दिए जाएंगे। यह मामला रेवन्ना परिवार के गेस्ट हाउस में नौकरानी के रूप में कार्यरत एक महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा कि वह 2021 में दो बार दुष्कर्म की शिकार हुई थी। यह कृत्य प्रज्ज्वल ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हासन में इस यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्ज्वल जर्मनी भाग गया था।

31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर वापसी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत ने शुक्रवार को प्रज्ज्वल को दोषी ठहराया था और शनिवार को सजा की घोषणा की। वह अभी भी तीन अन्य समान मामलों का सामना कर रहा है। विशेष लोक अभियोजकों ने अधिकतम सजा की मांग की थी, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। प्रज्ज्वल ने सजा से पहले दया की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनके दावों को खारिज कर दिया।