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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम 2021 को दी मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को पहचानने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की।

हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान इस महीने की 11 तारीख को संसद द्वारा संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया था।

लोकसभा में विधेयक पर बोलते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने बताया था कि इस विधेयक को फिर से संख्यांकित करने के बाद इसे 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाए.

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है।

इसे इस महीने की 3 तारीख को लोकसभा और इस महीने की 11 तारीख को राज्यसभा ने पारित किया था।

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Zamir Azad

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